नियम1व 2-राजस्थान राज्य से सम्बन्धित सेवाओ व पदो पर नियुक्त व्यक्तियो की सेवा षर्तो के बारे मे राजस्थान के राजप्रमुख की ओर से इन नियमो को बनाया गया हैं।
नियम 3-आर एस आर मे चिन्हित किसी भी षक्ति अधिकार का प्रयोग या प्रत्यायाजन वित्त विभाग के परामर्ष के बिना नही किया जा सकता ।
नियम 4से 6-सरकार आर एस आर के किसी भी प्रावधान को उचित प्रतीक होने पर षिथिल वेतन व श्त्ते आदेष
नियम 7-मे आर एस आर के सन्दंर्भ मे परिभासाए सम्मलित है।
नियम 8-प्रथम नियुक्ति 26.01.2006 या इसके पष्चात राजकीय सेवाए सभी नियुक्तिया 2साल के लिये परिविक्षाधीन प्रषिक्षाणार्थी के रुप मे की जायेगी।
नियम 9-नवीन नियुक्तियो पर स्वास्थ्य प्रमाण पत्र।
नियम 10-स्वास्थ्य प्रमाण पत्र का प्रारुप।
नियम 11-नियम 10 द्धारा निर्धारित स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जिला/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी या उच्च अधिकारी द्धारा हस्ताक्षरित होना चाहियें।
नियम 12-स्वास्थ्य प्रमाण पत्र से मुक्ति
नियम13-सेवा की आधारभूत शर्तें।
नियम 14-पदाधिकार के संम्बंध मे मौलिक सिद्धांत।
नियम 15-पदाधिकार
नियम 16-पदाधिकार का जारी रहना ।
नियम 17-पदाधिकार का निलम्बंन।
नियम 18- पदाधिकार का समापन
नियम 19-पदाधिकार का स्थानान्तरण ।
नियम 20- राज्य कर्मचारी का स्थानान्तरण।
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