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Thursday 18 August 2016

राजस्थान सेवा नियम 101 से 165

नियम 101-असैनिक कर्मचारीयो पर विषेस असमर्थता अवकास नियम का प्रभाव।

नियम 102-राजकीय कत्र्तव्यो का निर्वहन करते हुअे दुर्धटनाग्रस्त या बीमार हुअे हो से संम्बधित है।

नियम 103-प्रसूती अवकास।

नियम 103 क-पितृत्व अवकास।

नियम 103ख-दत्तक ग्रहण अवकास।

नियम 104-प्रसूती अवकास का अन्य अवकास के साथ समायोजन।

नियम 105-चिकित्सालय अवकास की सीमा।

नियम 106-चिकित्सालय अवकास के दौरान नियम 97(1) व (2) के अन्तर्गत अवकास वेतन स्वीकृत किया जा सकता है।

नियम 108-चिकित्सालय अवकास  के साथ अन्य अवकास का समायेाजन।

नियम 109-यह नियम केवल अध्ययन अवकास से संम्बधित हैं।

नियम 110-अध्ययन अवकास की देयता।

नियम 112-अध्ययन अवकास स्वीकृत करने की ष्षर्ते।

नियम 113-अध्ययन अवकास का अन्य अवकास से संम्बन्ध।

नियम 114-अध्ययन अवकास अवधि के अध्ययन अवधि से कम होने पर प्रक्रिया।

नियम 115-अध्ययन अवकास के लिये प्रार्थना पत्र।

नियम 116-अन्य प्रकार के अवकास का अध्ययन अवकास मे परिवर्तन।

नियम 117-अध्ययन भत्ता।

नियम 118-अध्ययन के दौरान विश्रामकाल की अवधि का अध्ययन भत्ता।

नियम 119-पाठयक्रम के शुल्क ।

नियम 120-पाठयक्रम पूर्ण करने का प्रमाणपत्र।

नियम 121-पदोन्नति एंव पेंशन के लिये अध्ययन अवकास अवधि की गणना।

नियम 121क-राजकीय सेवा के लिये बंधपत्र।

नियम 122-परिवीक्षाधीन को अवकास।

नियम 123-षिक्षार्थियो को अवकास।

नियम 124-अंषकालीन प्राध्यापको एंव विधि अधिकारियो को अवकाष।

नियम 125-विभिन्न प्रकार के अवकाषो का संयोजन। 

नियम 141-वैदेषिक सेवा के लिये सहमति।

नियम 142-वैदेषिक सेवा मे स्थानान्तरण कव किया जा सकता है।

नियम 143-अवकास पर रहने के दौरान उसका वैदेषिक सेवा मे स्थानान्तरण।

नियम 144-वैदेषिक सेवा मे प्रतिनियुुक्त कर्मचारी उस तिथि से ही अपना वेतन विदेषी नियोजन से प्राप्त करेगा जिस तिथि से वह सरकार मे अपना कार्यभार सौप देगां।

नियम 144क-वैदेषिक सेवा मे प्रतिनियुक्त की शर्त ।

नियम 145-अवकाष एंव पे अंषदान।

नियम 145क-वेतन एंव भत्तो आदि का भार.

नियम 145ख-देसीराज्यो या ब श्रैणी के राज्यो के अधीन की गइ सेवा की पेंषन योग्य सेवा मे गणना।

नियम 146 - अंशदान की दर।

नियम 147- अंशदान की गणना।

नियम 148- अंशदान मे छूट।

नियम 149-बकाया अंशदान पर ब्याज।

नियम 150-अंषदान रोका नही जा सकता ।

नियम 151-विदेषी नियोजन से कोइ पेंषन या ग्रेच्युटी स्वीकार नही कर सकता।

नियम 152-वैदेषिक सेवा मे अवकास।

नियम 153-भारत के बाहर वैदेषिक सेवा मे अवकाष स्वीकृत के विषेस प्रावधान।

नियम 154-वैदेषिक सेवा मे कार्यरत कर्मचारी के राजकीय सेवा मे कार्यवाहक रूप से कोइ पद धारण करने पर वेतन का नियमन।

नियम 155-विदेष सेवा से लौटने की तिथि।

नियम 156-विदेषी नियोक्ता द्धारा वेतन एंव अंषदान बंद करने की तिथि।

नियम 158-स्थानीय निधियो के अधीन सेवा।

नियम 160-सेवा अभिलेख।

नियम 161-कर्मचारी के राजकीय जीवन की प्रत्येक घटना को उसकी सेवा पुस्तिका मे अवष्य रिकार्ड किया जायेगा।

नियम 162-विदेश सेवा मे स्तानांतरण होने पर सेवा पुस्तिका कार्यालयाध्यक्ष द्धारा महालेखाकार को भेजी जाएगी।

नियम 163-प्रत्येक कर्मचारी की सेवा के 25 साल पूरे होते ही सेवा पुस्तिका पेंषन विभाग सत्यापन हेतु भेजी जाऐगी।

नियम 164-जिला पुलिस अधीक्षक प्रत्येक सिपाही व हैड कान.सेवा विवरण रौल संधारित करेंगे। 

नियम 165-अधीनस्थ प्राधिकारी जो सक्षम प्राधिकारी की शक्तियों का प्रयोग कर सकेगें।

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