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Thursday 18 August 2016

राजस्थान सेवा नियम 21 से 100

नियम 21-भविष्यनिधि व जीवन बीमा की सदस्यता।
नियम 21अ- RPMCS मे अंषदान देना अनिवार्य RPMF का गठन किया गया
नियम 21ब-भविष्य निधि व जीवन बीमा की सदस्यता।

नियम 22अ- प्रक्षिक्षण काल मे दिये गये भुगतान पुनः जमा करना।

नियम 23-स्थिति जब कर्मचारी नियोजन मे नही रहता।
नियम 23अ-अस्थाइ कर्मचारी सेवा समाप्ती के लिये नोटिस।
नियम 57-अवकास केवल कर्तव्य सम्पादन से प्राप्त होता है।
नियम 58-क्षतिपूरक अयोग्यता पेषनं के बाद पुनः राज्य सेवा मे लेने पर अवकास का लाभ।
नियम 58अ-पुनः नियुक्ति पर अवकास की देयता।
नियम 59-अवकास अधिकार नही।
नियम 60-अवकास का आरभ्म व अंत।
नियम 60अ-अवकास प्रार्थना पत्र पर पता देना चाहिये।
नियम़ 61-अवकास के साथ सार्वजनिक अवकास का समायोजन।
नियम 62-छूट देने की शक्ति ।
नियम 63-अवकास के साथ सार्वजनिक अवकास की व्यवस्थाए।
नियम 64- अवकास पर नियोजन स्वीकार करना।
नियम 65- सेवानिर्वत पूर्व अवकास पर चला जाना।
नियम 66-अवकास से पुनः बुलाना।
नियम 67-अवकास के लिये आवेदन पत्रं।
नियम 68-वैदेषिक सेवा मे जाने से पूर्व अवकास सम्बंधि जानकारी ले लेनी चाहिये।
नियम 69-भारत मे ही वैदेषिक सेवा पर कार्यरत राज्य सरकार के कर्मचारी केा 120 दिन के उपार्जित अवकास के अतिरिक्त अन्य अन्य अवकास के आवेदन सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत करना होगा।
नियम 70-राज्य प्रत्रित कर्मचारी के लिये चिकित्सा प्रमाण पत्र।
नियम 73-सदिग्ध अवकास प्रकरणो मे प्रमाण पत्र देने या नही देने से पूर्व चिकित्सा बोर्ड 14 दिवस तक चिकित्सिय देख रेख मे रख सकता है।

नियम 74-राज्यपत्रित अधिकारीयो को चिकित्सा आधार पर अवकास स्वीकृती।
नियम 75-चिकित्सा प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेना अवकास स्वतं ही प्रदान नही कर देता।
नियम 76-अराजपत्रित कर्मचारी को चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर अवकास।
नियम 77-चतुर्थ श्रैणी कर्मचारी को चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर अवकास।
नियम 78-कर्मचारी की सेवा पर पुनः उपस्थित होने की कोइ भी संम्भावना नही है तो चिकित्सा अधिकारी केा अवकास स्वीकृृत करने की अभिषंसा नही करनी चाहिए।
नियम 79-चिकित्सा अधिकारी कर्मचारी केा अवकास की अनुशंषा के प्रत्येक प्रमाण पत्र मे यह उल्लेख करेगें अवकास के अधिकार का साक्ष्य नही होगी जो उसे अपनी सेवा षर्तो के अधीन स्वीकृत नही किया जा सकता।
नियम 80-अवकास के दावो के निस्तारण मे प्राथमिकताए।
नियम 81- कर्त्तव्य पर लौटने योग्य होने की सम्भावना नही होने पर उसको अवकास की स्वीकृती।
नियम 82-षीध्र बर्खास्त या निस्कासित किया जाना सम्भावित है को अवकास स्वीकृत नही किया जाना चाहिये।
नियम 83-चिकित्सा प्रप के आधार पर अवकास पर लौटने के लिये स्वस्थ होने का प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र मे प्रस्तुत करना होगा।
नियम 85-नियत तिथि से पूर्व अवकास पर लौटना।
नियम 86-अवकास समाप्ति के अनुपस्थिति।
नियम 87-राज्य कर्मचारीयो का देय अवकाषो की प्रकृति एंव अवधि से सम्बंधित है।
नियम 87अ-अवकास लेखा।
नियम 88-विभिन्न प्रकार के अवकासेा का समायोजन।
नियम 89-सेवानिर्वत तिथि के उपरांत अवकास।
नियम 91-उपार्जित अवकास की देयता।
नियम 91क-सेवा मे रहते हुऐ उपार्जित अवकास के बदले मे नगद भुगतान।
नियम 91ख-सेवानिवृत पर खाते मे बकाया उपार्जित अवकास के बदले नगद भुगतान।
नियम 91ग-मृत्यु की स्थिति मे उसकी मृत्यु की तिथि को उसके उपार्जित अवकास का भुगतान।
नियम 92-विश्रामकालीन विभागो के अधिकारीयो पर लागू विषेस नियम।
नियम 93-अर्द्धवेतन एंव रुपान्तरित अवकासो की देयता।
नियम 93क-क्षय रोग से ग्रसित पुलिस अधीनस्त सेवा के कर्मचारी केा सम्पूर्ण सेवा मे 6 माह का विषेस अवकास।
नियम 94- सेवा समाप्ति अवकास।
नियम 94क-विश्राम काल केा कत्र्तव्य के रुप मे माना जाता है।अवकास के रुप नही
नियम 95-एक अस्थाइ कर्मचारी के सेवा मे व्यवधान के बिना स्थाइ रुप से नियुक्ति पर अवकास
नियम 96- असाधारण अवकास।
नियम 97-अवकास वेतन की राषि।
नियम 99- विशेष असमर्थता अवकास।
नियम 100-असमर्थता के कारण क्षतिपूर्ति स्वीकृत होने पर अवकास वेतन मे कमी।

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